*सडक किनारे बैठे श्वानो को कुचलने वाले बोलेरो वाहन चालक पर दर्ज हुई FIR*
*हुडकेश्वर पुलीस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नरसाळा क्षेत्र की घटना*
*हुडकेश्वर पुलीस स्टेशन के ACP साहब ने वाहन चालक पर FIR करणे से मना किया था, अब मामले मे नया मोड*
नागपुर उपजिल्हा प्रतिनिधी दिलीप येवले
नागपुर:- धरती पर मनुष्य हो या पशुपक्षी हो दोनो का समान अधिकार हैं, पशुपक्षीयो का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना सभी नागरिक, शासन प्रसाशन का कर्तव्य हैं मगर स्वार्थी वृत्ती के कारण बेजुबानो पर दिनोंदींन अत्याचार होने की घटनाए बढती जा रही हैं, पशुक्रूरता की फिर ऐसी ही एक घटना दि. 24/11/2021 ला सकाळी 8 वाजता कृष्ण नगरी गारगोटी लेआऊट नरसाळा परिसर मे स्थानीय पशुप्रेमी के घर के सामने सडक किनारे तीन महिने के 2 श्वान बैठे थे, ठीक उसी समय बोलेरो MH 40 BL 7655 वाहन ने उन्हे कुचल दिया जीसमे श्वानो की मौत हो गयी। इस पशुक्रूरता के घटना की जाणकारी पशुप्रेमी अंकित खलोडे, राजेश दोशी (R.A.D बहुउद्देशीय संस्था) को मिलते ही घटनास्थल पहुचकर हुडकेश्वर पुलीस को सूचित किया। इस घटना की लिखित शिकायत लेकर हुडकेश्वर पुलीस स्टेशन पहुचे तो वहा मौजुद ASI गिरी ने श्वानो का प्रकरण देखकर पशुप्रेमीयो के साथ असभ्य व्यवहार किया।
इस विषय की जाणकारी स्वप्नील बोधाने को मिलते ही हुडकेश्वर पुलीस स्टेशन के पी.आय नेहाते साहब से मुलाकात कर घटना की जाणकारी दि तो उंहोने ACP गणेश बिरादार जी से मिलवाया, उंहोने कहा ” ये विषय NMC का हैं, हम इस विषय मे FIR दर्ज नही करवाएंगे, वाहन चालक को वाहन के साथ छोड दिया। मृत श्वान दिनभर घटनास्थल पर पडे थे पर पुलीस ने पंचनामा, पोस्टमार्टम कार्यवाही नही कीया तो स्थानीय नागरिको ने उन बच्चे को दफन करवाया।
*वाहन चालक पर कार्यवाही, मृत श्वानो को न्याय ना मिलते देख स्वप्नील बोधाने, राजेश दोशी (R.A.D बहुउद्देशीय संस्था), आशिष कोहळे (पीपल फॉर animals युनिट 2) घटनस्थल पहुचे और मृत श्वानो को जमीन से बाहर निकालकर म.न.पा पशुनिवारा केंद्र भांडेवाडी मे रखा। वाहन चालक पर कार्यवाही हो इसलीये श्वानो को लेकर संविधान चौक मे आंदोलन किया जाने वाला था मगर दि. 25/11/2021 के दोपहर 2 बजे तक श्वानो की body फुल चुकी थी, बदबू आ रही थी इसलीये संस्था के पदाधिकारीयो ने स्वयं पशुसंवर्धन उपायुक्त महाराजबाग को लिखित शिकायत कर दोनो श्वानो का पोस्टमार्टम करवाया।*
*दि. 25/11/2021 को शाम हुडकेश्वर पुलीस स्टेशन के पी.आय नेहाते साहब ने R.A.D संस्था के अध्यक्ष राजेशजी दोशी को संपर्क कर इस प्रकरण मे हम FIR दर्ज करवा रहे हैं यह जाणकारी दि। API सत्यवान कदम इंहोंने इस मामले को गंभीरता से लेकर पुरा सहकार्य कर वाहन चालक विजय जाधव पर भारतीय दंड संहिता 279, 428, पशुक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 अंतर्गत 11(1) a, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 119 अंतर्गत FIR दर्ज करवाई, वाहन जप्त कार्यवाही की जा रही हैं। पशुक्रूरता के इस प्रकरण मे दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरो के पशुप्रेमी, वकील आदि ने संज्ञान लिया और मुख्यतः इस प्रकरण मे मा.पी.आय सार्थकजी नेहाते साहब, API सत्यवानजी कदम, adv. बसवराज हौसगोडर, करिश्मा गलानी जी का भी विशेष योगदान प्राप्त हुआ।*

*सडक के पशुओ को भी कानुनन संरक्षण प्राप्त हैं, सडक के श्वानो पर अत्याचार होता हैं, स्वस्थ श्वानो को abc रुल 2001 का उलन्घन कर नगरनिगम, नगरपरिषद द्वारा पकडकर दुसरी जगह छोडना, बेजुबान आवारा पशुओ को वाहनो से कुचल देना, उन्हे जहर देना, सडक के पशुओ भोजन मुहैया करनेवाले पशुप्रेमीयो को प्रताडीत करना, गालीगलोच करना, पशुओ की हत्या करना कानुनन जुर्म हैं, पशुक्रूरता हैं इसलीये ऐसी घटना होते ही पुलीस नियंत्रण कक्ष, पुलीस स्टेशन को शिकायत करे।*
*- स्वप्नील बोधाने नागपूर*
*हर रोज सडक के बेघर पशुओ पर अत्याचार, पशुप्रेमियो पर अत्याचार होने की घटनाए बढती जा रही हैं यह चिंताजनक विषय बन चूका हैं, पशुओ को भी कानुनन संरक्षण प्राप्त हैं इसलीये पुलीस विभाग , पुलीस आयुक्त, मुख्यमंत्री, पशुसंवर्धन मंत्री, पशुसंवर्धन आयुक्त, ग्रामीण पुलीस अधीक्षक से अपील हैं की बेजुबानो के विषय को गंभीरता से लेकर कानुनन उचित उपाययोजना कर सभी पुलीस स्टेशन को पशुक्रूरता विषय पर तुरंत कार्यवाही करणे के दिशानिर्देश जारी करे।*
*- R.A.D बहुउद्देशीय संस्था नागपूर*
Maharashtra News Media सच की आवाज