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*हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा*

*हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा*

सावनेर – पो.स्टे.सावनेरको अंतर्गत दिनांक 02/09/2016 को 16.45 बजे के बीच वादी नागे रमेश नारायण पाढोडे, आयु 55 वर्ष, निवासी अजनी पो.स्टे. सावनेर की रिपोर्ट से, सावनेर पोलीस व्दारा अपराध क्र. 257/2016 धारा 302 भदवी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।*
*आरोपी शांताराम कोसन मरास्कोल्हे ने घटना तारीख 02/09/2016 मई उम्र 32 वर्ष निवासी रंगारी ने घरेलू कारणों से अपनी पत्नी सौ.शकुनतला शांताराम (मुतक) उम्र 27 पर धारदार शस्त्रसे हमला कर हत्या कर दी थी*

*आरोपी को 16/07/2019 मई 18.34 के बीच गिरफ्तार किया गया। धारा 235 (2),भादवी नुसार कलम 302 तहत पुलिस उपनिरीक्षक श्री. अनिल सोनवणे, पोस्टे. सावनेर ने मामला न्यायपालिका के सामने पेश किया।*


*आज दिनांक 15/02/2022 न्यायाधीश श्री एस बी अग्रवाल अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नागपुर ने आरोपी को धारा 235 (2) भदवी के तहत धारा 302 भदवी के तहत आजीवन कारावास और पाच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।जुर्माना अदा न करणेपर दो महीने की सजा सुनाई गयी*

*सरकार की ओर से अधिवक्ता श्री. जी.एन.दुबे ने न्यायालय के कार्य देखा वही पैरवी अधिकारी के रूप में शुभांगी वाजे,सहा.फौ.शंकर तराळे,सुनिल डोंगरे,पो.हवालदार मनोज तीवारी,विजय कुमेरिया आदीने सहयोग कीया*

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